नरहरपुर (पब्लिक फोरम)। नगर पंचायत नरहरपुर के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने वार्षिक बोनस भुगतान की मांग को लेकर मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बोनस भुगतान अधिनियम 1965 का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें नियमानुसार सलाना बोनस प्रदान किया जाना चाहिए।
नगरीय निकाय कर्मचारी यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष दुर्गेश ठाकुर और राज्य सहसचिव कंचन शोरी ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि अधिनियम के तहत ऐसी संस्था या कम्पनी जहां वर्ष भर में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे हों, वहां नियोक्ता को बोनस का भुगतान करना अनिवार्य है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी वर्ष में कम से कम 30 दिन कार्य करते हैं और जिनका मासिक वेतन ₹21,000 से कम है, वे बोनस पाने के पात्र हैं। नियम के अनुसार कर्मचारियों को न्यूनतम 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत तक बोनस दिया जाना चाहिए। यूनियन नेताओं का कहना है कि न्यूनतम बोनस भी कर्मचारियों के लगभग एक माह के वेतन के बराबर होता है, जो उनके आर्थिक हित के लिए आवश्यक है।
ठाकुर और शोरी ने कहा कि संबंधित प्लेसमेंट कम्पनी से बोनस दिलवाने की जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता नगर पंचायत की है। यदि कम्पनी बोनस भुगतान से इंकार करती है, तो कानून के तहत नगर पंचायत नरहरपुर को कर्मचारियों को बोनस भुगतान करना होगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में दुर्गेश ठाकुर, कंचन शोरी, अजय जायसवाल, धर्मेंद्र साहू, किशन यादव, अहिल्या मंडावी, सोनू सिंह, उमेश सलाम सहित अनेक प्लेसमेंट कर्मचारी उपस्थित रहे।
कर्मचारियों ने आशा व्यक्त की कि प्रशासन शीघ्र ही उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेकर बोनस भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।
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