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बुधवार, अप्रैल 30, 2025
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पटवारी की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई: दो वेतन वृद्धि रोकी, तहसील में अटैच – कोरबा समाचार

रकबे में हेरफेर और चौहद्दी जारी करने के मामले में कलेक्टर ने लिया कड़ा एक्शन

कोरबा (पब्लिक फोरम)। कलेक्टर अजीत वसंत ने मुढुनारा-भैंसमा के तत्कालीन पटवारी गोविंद राम कंवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी कोरबा और तहसीलदार भैंसमा की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच में पाया गया कि पटवारी ने रकबे में काट-छांट कर वृद्धि की और चौहद्दी जारी की, जो नियमों के खिलाफ थी। 

जांच प्रतिवेदन के अनुसार, ग्राम मुढुनारा (प.ह.नं. 06, रा.नि.मं. भैंसमा) में स्थित भूमि (खसरा नंबर 255, रकबा 2.400 हेक्टेयर) मिसल बंदोबस्त में किसी के नाम पर दर्ज नहीं है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 के खाता क्रमांक 08 में यह भूमि गंजहा धरजिया और रतउ धरजिया के नाम पर खसरा नंबर 255, रकबा 0.202 हेक्टेयर के रूप में दर्ज है। मसाहती खसरा पांचसाला 2004-05 के अनुसार, खसरा नंबर 255 का रकबा 0.21 हेक्टेयर था और यह दिलबोध के नाम पर जमाबंदी नंबर 105/3 के रूप में दर्ज था। 

हालांकि, वर्तमान खसरा पांचसाला (वर्ष 2021-22 से 2025-26) में खसरा नंबर 255 का रकबा 2.400 हेक्टेयर दर्ज है, जबकि अधिकार अभिलेख में यह केवल 0.202 हेक्टेयर था। इससे रकबे में 2.198 हेक्टेयर की अनधिकृत वृद्धि हुई। जांच में यह भी सामने आया कि विक्रेता राम सिंह (पिता नान्ही, निवासी कोटमेर, तहसील करतला) के नाम पर यह भूमि (खसरा नंबर 255, रकबा 2.400 हेक्टेयर) कब और कैसे दर्ज हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका। 

राम सिंह ने इस भूमि को क्रेता गोविंदा अग्रवाल (पिता ओमप्रकाश अग्रवाल, निवासी खरोरा, रायपुर) के पक्ष में 23 मार्च 2023 को पंजीकृत बैनामा के जरिए बेच दिया। लेकिन रकबे में अंतर के कारण तहसीलदार भैंसमा के न्यायालय में नामांतरण प्रकरण (क्रमांक 202305051800021, अ-6, वर्ष 2022-23) को 01 जनवरी 2024 के आदेश से खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद, पटवारी ने विक्रय के लिए चौहद्दी जारी की थी। 

तहसीलदार भैंसमा की जांच और संलग्न दस्तावेजों से साबित हुआ कि पटवारी ने खसरा नंबर 255 के रकबे में हेरफेर कर चौहद्दी जारी की। पंजीकरण के लिए जारी बी-1 खसरे में पटवारी द्वारा डी.एस.सी. करने का भी उल्लेख है। 

इस संबंध में कार्यालयीन पत्र (क्रमांक 53/भू.अ./स्थापना/2025, कोरबा, दिनांक 10 जनवरी 2025) के जरिए श्री गोविंद राम कंवर (पटवारी, प.ह.नं. 11 उतरदा, रा.नि.मं. हरदीबाजार, तत्कालीन पटवारी प.ह.नं. 06 मुढुनारा, रा.नि.मं. भैंसमा, जिला कोरबा) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके जवाब को संतोषजनक न पाए जाने पर कलेक्टर ने कार्रवाई की। 

गोविंद राम कंवर का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम (3) और वित्तीय संहिता नियम 89 के खिलाफ पाया गया। इसके चलते सिविल सेवा (वर्गीकरण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 10(4) के तहत उनकी आगामी दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गईं। साथ ही, उन्हें लघु शास्ति से दंडित करते हुए तहसील कार्यालय हरदीबाजार (जिला कोरबा) में अटैच कर दिया गया है। 

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