कोरबा (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(क) के तहत जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 23 दिसंबर 2024 को कोरबा जिले के सभी ग्रामों में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय का उद्देश्य ग्रामीण विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर ठोस निर्णय लेना है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129(ख)(3) के तहत इस ग्राम सभा की जिम्मेदारी पंच, सरपंच और सचिव को सौंपी गई है। बैठक में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित कर, उनके सुझावों और समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
विशेष ग्राम सभा का आयोजन ग्रामीण स्तर पर प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करेगा। इसमें उन मुद्दों पर चर्चा होगी, जो ग्रामीण समुदाय की मूलभूत जरूरतों और उनके अधिकारों से जुड़े हैं।
कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि यह ग्राम सभा पंचायतों के सशक्तिकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें जल संसाधन, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास योजना, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
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