कोरबा (पब्लिक फोरम)। एस.बी.आई. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में 30 मार्च 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को कानूनी प्रणाली और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना था।
माननीय न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) कोरबा ने अपने उद्बोधन में कहा, “आप देश का भविष्य हैं और आपको अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना होगा। यदि आप अपने आसपास कोई घटना या दुर्घटना देखते हैं, तो घायल की मदद करें, उन्हें अस्पताल ले जाएं और यदि आवश्यक हो तो गवाही देने से पीछे न हटें। आपकी सजगता ही न्याय दिलाने में मददगार साबित होगी।”
उन्होंने मोटर यान अधिनियम के तहत वैध लाइसेंस और वाहन बीमा करवाने, एफ.आई.आर., साक्षी सुरक्षा अधिनियम, निःशुल्क विधिक सेवा अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी।
एस.बी.आई. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कोरबाके निदेशक श्री गणेश उरांव, श्रीमती सुरंजना विस्वाल, श्री गौतम जांगडे, श्री प्रदीप सिंह, पैरालीगल वाॅलीण्टियर्स श्री अहमद खान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:-
नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कानूनी प्रणाली को समझना। गवाही देने के महत्व पर प्रकाश डालना। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा। यह कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी रहा और उन्हें कानूनी प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।






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