महापौर राजकिशोर प्रसाद की याचिका खारिज: फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप
कोरबा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगर पालिका निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद को जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में राहत देने से इनकार कर दिया।
कोरबा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत किया है और महापौर से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है।
भाजपा पार्षद दल ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर महापौर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि महापौर ने 4 साल तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार किया है।
उन्होंने पुलिस से महापौर के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज करने और उनसे 4 साल का लाभ ब्याज समेत वसूलने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नगर पालिका निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद को जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उचित आधार नहीं हैं।
कोरबा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि महापौर ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता और 4 साल तक भ्रष्टाचार किया। उन्होंने महापौर से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है।
भाजपा पार्षद दल ने भी जिलाधीश अजीत बसंत को ज्ञापन सौंपकर महापौर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि महापौर ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता, जो कि अपराध है।
नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि महापौर ने 4 साल तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर गरीबों और पिछड़ों का हक मारा है। उन्होंने पुलिस से महापौर के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज करने और उनसे 4 साल का लाभ ब्याज समेत वसूलने की मांग की है।
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