पेड़ों को राख से पाट दिया फिर भी पर्यावरण सरंक्षण मंडल मौन: 40 सालों तक रोजगार और मुआवजा नही देने का आरोप
कोरबा (पब्लिक फोरम)। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने कोरबा कलेक्टर और पर्यावरण सरंक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र लिखकर सी.एस.ई.बी. के कोरबा के डंगनियाखार राखड बाँध से सबंधित भूविस्थापितों को रोजगार ,मुआवजा दिए बगैर 40 सालों तक शोषण करने का शिकायत किया है तथा विद्युत मंडल द्वारा प्रदुषण की समस्या बढ़ाने का आरोप लगाया है।


भूविस्थापित नेता श्री कुलदीप ने अपने पत्र में शिकायत करते हुए बताया है कि कोरबा जिले में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मंडल (CSEB) के हसदेव ताप परियोजना से प्रभावित भूविस्थापित परिवारों के रोजगार ,मुआवजा और राखड बाँध के कारण क्षेत्र में प्रदुषण की गंभीर समस्या के निराकरण करने के मामले में जिला प्रशासन गंभीरता दिखाने में परहेज क्यो कर रही है ।
उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि वर्ष 1983-84 में विद्युत् कारखाने से उत्सर्जित होने वाली राख की निपटान के लिए ग्राम डगनियाखार तहसील दर्री जिला कोरबा छ० ग० (तत्कालीन कटघोरा तहसील जिला बिलासपुर ) की कृषि भूमि में राखड़ डेम बनायी गयी थी जिसमे 54 किसानो की 104.10 एकड़ ( 40.406 हेक्टेयर) सहित ग्राम के निस्तार की शासकीय भूमि प्रभावित हुयी थी और उस सम्पूर्ण क्षेत्र में उसी समय से राखड डेम का निर्माण कर विद्युत् मंडल उपयोग कर रही है। भूमि अर्जन के एवज में भुविस्थापित परिवार 11 लोंगो को रोजगार दिया गया और बाकी को रोजगार का प्रावधान होने के बावजूद अलग अलग कारण बताकर रोजगार से वंचित कर दिया गया और आज पर्यन्त तक उक्त अर्जित भूमि का मुआवजा किसानो को प्रदान नहीं किया गया है |

यही नही विद्युत् मंडल अपने सामुदायिक विकास की जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं करती है | वहीं दूसरी ओर सयंत्र से उत्सर्जित राख एवं राखड बाँध से प्रदुषण की समस्या भी विकराल है जिसके कारण गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं । उन्होंने बताया है कि विद्युत् मंडल डगनियाखार राखड बाँध में मिटटी फिलिंग कर रही है और किनारे किनारे पेड़ो के ऊपर राख डम्प किया जा रहा है जिससे सैकड़ो पेड़ दब गए हैं जिसपर वनमंडल एवं पर्यावरण सरंक्षण मंडल कोई कार्यवाही करने के बजाय आंख मूंदकर बैठे हुए हैं ।

उन्होंने मांग किया है कि पिछले 40 सालों से भटक रहे भूविस्थापितो को वर्तमान में लागू अधिनियम के तहत रोजगार, मुआवजा और अन्य मुलभूत सुविधाएं प्रदाय किया जाए ,सी एस ई बी द्वारा विभिन्न पदों के लिए निकाली गयी भर्ती में प्रभावित भूविस्थापितो को प्राथमिकता दिया जाए , सी एस आर के तहत क्षेत्र का सामुदायिक विकास ,मेडिकल सुविधा दिया जाये ,राख व राखड बाँध से फैलने वाली प्रदुषण , पेड़ो के ऊपर राख डम्प करने की जांच कर दंडात्मक कार्यवाही किया जाये।
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