कोरबा (पब्लिक फोरम)। जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा ने एक ऐतिहासिक फैसले में 90 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को बीमा कंपनी से 1.51 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया। यह निर्णय नेशनल लोक अदालत में लिया गया, जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अमरनाथ अग्रवाल नाम के इस बुजुर्ग ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मेडिक्लेम से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पाया गया कि कंपनी ने अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए सेवा में कमी की थी। इस आधार पर आयोग ने कंपनी को 1,51,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष भी हैं, ने नेशनल लोक अदालत का निरीक्षण किया और स्वयं मुआवजे का चेक प्रदान किया। यह घटना न्यायपालिका की संवेदनशीलता और त्वरित न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
यह निर्णय न केवल अग्रवाल परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह अन्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक आशा की किरण है। यह मामला बताता है कि उम्र कोई बाधा नहीं है और न्याय प्रणाली सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
इस प्रकरण से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता आयोग जैसी संस्थाएं आम नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह घटना बीमा कंपनियों को भी एक संदेश देती है कि वे अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।
अंत में, यह मामला हमें याद दिलाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए आयु कोई बाधा नहीं है। साथ ही, यह हमारे न्यायिक तंत्र की प्रभावशीलता और संवेदनशीलता को भी उजागर करता है।
90 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को मिला न्याय: कोरबा उपभोक्ता आयोग ने दिलाया 1.51 लाख का मुआवजा
RELATED ARTICLES
Recent Comments