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शुक्रवार, मई 16, 2025
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खेती न करने पर कोरबा में 4 शासकीय पट्टे निरस्त: कलेक्टर का महत्वपूर्ण आदेश

कोरबा (पब्लिक फोरम)। कोरबा जिले में शासकीय भूमि पर दिए गए चार पट्टे कलेक्टर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई पट्टे की शर्तों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद की गई है। कलेक्टर न्यायालय ने तहसीलदार करतला को इन भूमियों को छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में दर्ज कर राजस्व अभिलेखों को तत्काल दुरुस्त करने का आदेश दिया है।

कलेक्टर न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये पट्टे गुलजार अली पिता सुबराती अली, सुरजार अली पिता सुबराती अली, जब्बार अली पिता सुबराती अली और नजीरून बी पति जब्बार अली के नाम पर पृथक-पृथक जारी किए गए थे। शासकीय पट्टा प्रदान करते समय यह शर्त स्पष्ट रूप से रखी गई थी कि पट्टाधारक को पट्टा मिलने के पांच वर्ष के भीतर आवंटित कुल भूमि के कम से कम 75 प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य करना अनिवार्य होगा (पट्टे की शर्तों की कंडिका क्रमांक 13)।
जांच में पाया गया कि उपरोक्त पट्टाधारकों द्वारा इस महत्वपूर्ण शर्त का पालन नहीं किया गया।

पाँच वर्ष की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी 75 प्रतिशत भूमि पर काश्त नहीं की गई, जिससे शासकीय पट्टा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन प्रमाणित हुआ।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद, ग्राम नोनदरहा, तहसील करतला, जिला कोरबा स्थित निम्नलिखित भूमियों के पट्टे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।
0 खसरा क्रमांक 49/11 (रकबा 2.023 हेक्टेयर)
0 खसरा क्रमांक 49/17 (रकबा 2.023 हेक्टेयर)
0 खसरा क्रमांक 49/18 (रकबा 2.023 हेक्टेयर)
0 खसरा क्रमांक 49/39 (रकबा 1.923 हेक्टेयर)

कलेक्टर ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए तहसीलदार करतला को निर्देशित किया है कि वे इन निरस्त किए गए पट्टों से संबंधित समस्त राजस्व अभिलेखों को छत्तीसगढ़ शासन के नाम पर दुरूस्त करें। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो शासकीय पट्टे प्राप्त कर उनका सदुपयोग नहीं करते और शर्तों का उल्लंघन करते हैं।

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