उपस्थित सदस्यों में नहीं बन पाई आम सहमति.
सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बी पी एस नेताम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 21 फरवरी, रविवार को आयोजित साधारण सभा में सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव संपादित नहीं हो सका है एवं इसे चुनाव अधिकारी ने स्थगित कर दिया है।
दिनांक 21 फरवरी 2021 (रविवार) को सर्व आदिवासी समाज रायपुर छत्तीसगढ़ की साधारण सभा की बैठक ग्राम बंजारी, नया रायपुर में प्रदेश स्तरीय नई कार्यकारिणी गठित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी तथा अकबर कुर्राम, आईपीएस (सेवानिवृत) को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था। बैठक में चुनाव के निष्पादन हेतु चुनाव अधिकारी ने उपस्थित सदस्यों के समक्ष सार्वजनिक रूप से घोषणा किया जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर स्कूटनी, नाम वापसी, मतदान की प्रक्रिया तथा मतदान के बाद परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया शामिल थी।
नामांकन की कार्यवाही के उपरांत समाज के कुछ सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया के बिना ही सर्वसम्मति से कार्यकारिणी के गठन की मांग उठाई जिस पर चुनाव अधिकारी ने ‘यदि सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन हो जाता है तो यह बेहतर होगा’ इस मांग पर विचार करते हुए सहमति बनाने हेतु समय दे दिया। जिस पर पूर्व से निर्वाचित जिला अध्यक्षों के द्वारा कतिपय पदाधिकारियों का नाम सुझाया गया जो कि चुनाव हेतु घोषित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी। हजारों की संख्या में प्रदेशभर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कुछ गिने-चुने सदस्यों के द्वारा एक पैनल के सदस्यों को आम सहमति से मनोनीत किये जाने की घोषणा किए जाने हेतु दबाव बनाए जाने के कारण सभा में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जिसके कारण चुनाव अधिकारी के द्वारा संस्था के नियमावली एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराया जाना संभव नहीं होने के कारण चुनाव स्थगित करने की सार्वजनिक घोषणा कर दी गई है।
इस बीच समाज के कतिपय सदस्यों के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति का नाम कोई भी पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किए जाने की घोषणा समाचार पत्रों, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रसारित किए जाने का कोई भी प्रयास / कृत्य संस्था की नियमावली एवं चुनाव हेतु निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध माना जाएगा।
सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बी पी एस नेताम ने समाज से अनुरोध किया है कि आदिवासी समाज दिग्भ्रमित ना होवे आगामी कार्यवाही हेतु कानूनी प्रावधान के तहत विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
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