बिलासपुर (पब्लिक फोरम) रेडी टू ईट फूड को लेकर बनाई राज्य शासन की नयी व्यवस्था को हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। इस आदेश के साथ ही जस्टिस आरसीएस सामंत ने महिला स्व सहायता समूहों की ओर से दायर करीब 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब रेडी टू ईट खाद्य सामग्री के उत्पादन का काम ऑटोमैटिक मशीन से कराने का रास्ता साफ हो गया इै। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को बांटे जाने वाले रेडी टू ईट खाद्य सामग्री के वितरण का काम केंद्रीयकृत करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है।
पहले इसे महिला स्व सहायता समूह किया करते थे। छत्तीसगढ़ शासन के इस निर्णय के खिलाफ 5 महिला स्व सहायता समूहों ने जनहित याचिका दायर की थी। अलग-अलग स्व सहायता समूह की ओर से करीब 287 याचिकाएं दायर की गई थी।
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