संघ नियमावली में मनोनयन का प्रावधान ही नहीं है।
छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बी.पी.एस. नेताम ने आदेश पत्रक दिनांक 26 फरवरी 2021 जारी करके सर्व आदिवासी समाज को बताया है कि दिनांक 17-1-2021 के कार्यकारिणी की बैठक एवं दिनांक 07-02-2021 को साधारण सभा की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 21-02-2021 को प्रांतीय कार्यकारिणी का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था तदानुसार बूढ़ादेव ठाना ग्राम बंजारी नवा रायपुर अटल नगर में चुनाव कार्यक्रम करवाया गया। हो हल्ला एवं नारेबाजी के कारण चुनाव नही हो सका और शाम 04:00 बजे चुनाव अधिकारी श्री अकबर राम कोर्राम जी के द्वारा आगामी तिथि तक चुनाव स्थगित करने की घोषणा की गई।
समाज के महासचिव रहे श्री नवल सिंह मंडावी द्वारा पुनः महासचिव के लिये नामांकन पेश किया गया था। किसी भी प्रत्याशी द्वारा नए नामांकन भरने पर पूर्व का पद समाप्त हो जाता है जब चुनाव ही नहीं हुआ तब श्री नवल मंडावी महासचिव ही नहीं रहे इसलिए उनके द्वारा कार्यवाही विवरण दिनांक 21-02-2021 को पांच पदाधिकारियों का मनोनयन किया जाना अवैध है एवं नियमावली के विपरीत और नियमावली में मनोनयन का प्रावधान ही नहीं है।
अतः श्री नवल सिंह मंडावी द्वारा प्रांताध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव, प्रदेश महिला एवं युवा प्रभाग के पदाधिकारियों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश को समाज के किसी भी व्यक्ति को मानने की आवश्यकता ही नहीं है।
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