कोरबा// शादी घर संचालक द्वारा कार्यक्रम के दौरान उत्सर्जित कचरे को सड़क पर फेंकने तथा गदंगी फैलाने पर निगम के स्वच्छता विभाग के अमले द्वारा कार्यवाही करते हुए 8 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया एवं संबंधित को हिदायत दी गई कि सड़क पर कचरा न फेंके, कचरे का प्रबंधन करें, निगम को पूर्व सूचना दें, उपभोक्ता शुल्क जमा करें ताकि निगम कचरे का उचित प्रबंधन कर सके।
नगर पालिक निगम कोरबा के कोसाबाड़ी जोनांतर्गत दयानंद पब्लिक स्कूल रिसदी रोड पर स्थित शादी घर में शादी समारोह का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ था, शादी घर संचालक द्वारा इस दौरान उत्सर्जित कचरे का उचित प्रबंधन न करते हुए कचरे को सड़क पर डाल दिया गया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए निगम के स्वच्छता विभाग के अमले ने त्वरित कार्यवाही की तथा संबंधित पर 08 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया। वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक श्री सुनील वर्मा ने बताया कि शादी घर संचालक को हिदायत दी गई है कि वे आयोजन के दौरान उत्सर्जित कचरे का नियमानुसार उचित प्रबंधन कराना सुनिश्चित करें, यदि दोबारा सड़क पर कचरा डाला जाता है तो निगम द्वारा और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं की-निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि शादी-विवाह घरों, होटल, टेंट हाउस, केटरेटर्स आदि के यहां आयोजित होने वाले समारोहों के दौरान उत्सर्जित कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की है, यदि वे स्वयं कचरे का प्रबंधन करते हैं तो उन्हें इसकी भी पूर्व सूचना निगम को देनी होगी कि वे कचरे को किस स्थल पर डालेंगे। इसी प्रकार यदि वे निगम के माध्यम से कचरे का प्रबंधन कराना चाहते हैं तो उन्हें आयोजन की पूर्व सूचना निगम को देना आवश्यक है तथा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में शासन के नियमानुसार उपभोक्ता शुल्क निगम में जमा करना व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
निगम को पूर्व सूचना प्राप्त होने व उपभोक्ता शुल्क जमा होने के पश्चात निगम द्वारा उक्त उत्सर्जित कचरे के प्रबंधन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
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