जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली शासकीय पदों पर स्थानीय निवासियों की नियुक्ति की अवधि दो साल बढ़ी, राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना
कोरबा (पब्लिक फोरम)। कोरबा जिले में विभिन्न शासकीय विभागों में खाली पड़े तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब जिले के स्थानीय निवासियों की ही नियुक्ति की अवधि दो साल के लिए बढ़ा दी गई है। यह अवधि 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गई थी। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इस अवधि का 01 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब अगले दो सालों तक भी जिले के खाली तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कोरबा जिले के स्थानीय निवासियों की ही नियुक्ति हो सकेगी।
छत्तीसगढ़ शासन ने इस संबंध में लागू प्रावधानों में कोरबा जिले को भी पहले ही शामिल कर लिया था। कोरबा जिले में भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के लागू होने के कारण स्थानीय निवासियों की मांग पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कोरबा जिले में शासकीय नौकरियों में स्थानीय निवासियों की ही नियुक्ति को मंजुरी दी थी।
इस संबंध में स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पहले यह प्रावधान केवल सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए लागू था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री बघेल की मंजूरी के बाद इसमें कोरबा जिले को भी शामिल किया गया। गजट नोटिफिकेशन में उल्लेखित होने के बाद अब बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिलों व गौरेला- पेंडा-मरवाही और कोरबा जिलों में जितनी भी जिला संवर्ग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की रिक्तियां निकलेगी, उनमें सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों को ही मौका मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को ही नियुक्त करने का आदेश पहले 17 जनवरी 2012 को जारी किया गया था, जो दो साल 16 जनवरी 2014 तक प्रभावी रहा। लेकिन तब ये सिर्फ सरगुजा और बस्तर जिले के लिए ही लागू था। लेकिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश की नई सरकार ने इसमें कोरबा जिले को भी शामिल किया। वर्ष 2014 ंमें अधिसूचना की मियाद खत्म होने के बाद 19 मई को एक और अधिसूचना जारी कर उसे 1 साल के लिए और बढ़ाया गया था। इसके बाद 17 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक के लिए बढ़ाया गया था। तदुपरांत राज्य शासन ने 18 मई 2019 को इसमें कोरबा जिले को भी शामिल करते हुए तीन वर्षाें के लिए अवधि बढ़ाई थी।
यह अवधि 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक लागू रही। अवधि समाप्त होने के बाद अब एक बार फिर राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इसे 01 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में दो संभागों और कोरबा तथा गौरेला-पेंड्रा- मरवाही जिले में तृतीय और और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों को ही पात्र माना जायेगा।
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