शनिवार, जुलाई 27, 2024
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वेदांता: पावर मेक और एम इंटरप्राइजेज कंपनी के अधिकारियों पर जुर्म दर्ज

बालको संयंत्र में आईडी फैन से दुघर्टना ग्रस्त ठेका श्रमिक की मौत का मामला

कोरबा/बालको नगर : वेदांता बालकों के 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र में 3 माह पूर्व हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए ठेका श्रमिक की मौत के लिए ठेका कंपनी के अधिकारी द्वारा सुरक्षा की अनदेखी के कारण घटना और मौत होना पाया जाकर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

बालको के 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र इकाई दो में मेंटेनेंस का कार्य कर रही ठेका कंपनी में सर्च पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड के कार्यों में पेटी ठेका कंपनी एम इंटर प्राइजेज के ठेका कर्मी ग्राम रूमगरा निवासी राजेश कर्ष 27 वर्ष, दिनांक 13 मार्च 2021 को अपने दो सहकर्मियों के साथ कार्य करने के लिए लगाया गया था। और कार्य के दौरान आईडी फैन बंद करते समय हुए दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। तथा उसने 15-16 मार्च को कोरबा के NKH हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। बालको पुलिस के द्वारा मर्ग जांच में पाया गया कि आईडी फैन संबंधी काम करने के लिए संयंत्र में सुरक्षा की कोई उपाय नहीं किए गए थे और ना ही ठेका श्रमिक को सुरक्षा के उचित साधन उपलब्ध कराए गए थे। आईडी फैन बंद करने के लिए फेंके गए रस्से में फंस जाने के कारण ठेका श्रमिक राजेश कर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया था।

बालको पुलिस ने इस मामले में बालको (वेदांता नहीं) पावर मेक एवं एम इंटरप्राइजेज कंपनी के अधिकारियों पर धारा 304 ए भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। हालांकि ऐसे अति संवेदनशील व महत्वपूर्ण मामले में बालको के मुख्य नियोक्ता वेदांता प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज न करके उन्हें इस प्रकरण से बचाने का प्रयास भी किया गया है।

काफी हंगामा होने पर बनी थी यह सहमति

दिनांक 16 मार्च को ठेका श्रमिक की मौत से आक्रोशित परिजनों तथा कर्मियों ने हंगामा किया तो फिर कई मांगों पर सहमति बनी उस समय वेदांता प्रबंधन के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस की मध्यस्थता में हुई चर्चा में संयंत्र प्रबंधन के अधिकारियों ने ठेका श्रमिक परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की थी वेदांता प्रबंधन की ओर से बताया गया था कि विधिक प्रावधानों के अंतर्गत देय राशि के अतिरिक्त नियोक्ता ठेका कंपनी की ओर से मृतक के परिवारजनों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिए गए तथा मृतक की पत्नी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रावधानों के अंतर्गत एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाएगी। आश्रित को नौकरी देने के नाम पर प्रावधानों की दुहाई दी गई। इसके अलावा 50 हजार रुपए नगद की तत्कालिक सहायता राशि दी गई।

वेदांता प्रबंधन ने श्रमिक राजेश कर्ष की मौत को अपूरणीय क्षति बताया। बताया जा रहा है कि घटना की छानबीन के लिए प्रबंधन ने एक समिति गठित किया है।

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग कोरबा का बयान

इस मामले में भारत अल्युमिनियम कंपनी बालको के 540 मेगा वॉट पावर प्लांट में अनट्रेंड ठेका श्रमिक से, अनट्रेंड कार्य को दबाव पूर्वक करवाए जाने पर राजेश कुमार कर्ष की कार्य के दौरान हुई दर्दनाक मौत के लिए जिम्मेदार मुख्य नियोक्ता कारखाना प्रबंधक एवं संबंधित ठेका कंपनी एवं अन्य पर अपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत के संबंध में अल्युमिनियम कामगार संघ ऐक्टू यूनियन के अध्यक्ष को उपसंचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कोरबा ने पत्र प्रेषित कर बताया है कि संबंधित तथ्यों पर कारखाना प्रबंधन से बिंदुवार विस्तृत जानकारी दस्तावेज सहित प्राप्त किया जा कर इसी क्रम में कारखाना प्रबंधन बालको के विरुद्ध उक्त प्रकरण में माननीय श्रम न्यायालय कोरबा में प्रकरण दायर किया गया है।

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