शुक्रवार, नवम्बर 8, 2024
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गीता देवी मेमोरियल अस्पताल निलंबित: आयुष्मान कार्ड से ईलाज में अनियमितता

अब गीता देवी अस्पताल में नहीं चलेगा आयुष्मान कार्ड, सीएमएचओ ने जारी किए निर्देश

02 लाख 40 हजार रूपए का लगाया जुर्माना, शासकीय योजनाओं से भी किया तीन माह के लिये सस्पेंड

पब्लिक (पब्लिक फोरम)। आयुष्मान कार्ड से गरीब मरीजों के ईलाज में अनियमितता बरतने पर शहर के कोसाबाड़ी स्थित गीतादेवी मेमोरियल अस्पताल से कार्ड से ईलाज की सुविधा तीन माह के लिए निलंबित कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य नोडल एजेंसी ने अस्पताल पर दो लाख 40 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.बी. बोडे ने निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। गीतादेवी मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन द्वारा अब मरीजों के ईलाज में व्यय राशि आयुष्मान कार्ड से नहीं ली जा सकेगी। गीतादेवी मेमोरियल अस्पताल को गरीब मरीजों को ईलाज की बेहतर सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना-डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत पंजीकृत किया गया था।

कोसाबाडी स्थित इस अस्पताल द्वारा मरीजों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से डॉ. खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क उपचार की सुविधा देना बताकर भर्ती किया जाता था। डॉ. बोडे ने बताया कि गीता देवी मेमोरियल अस्पताल के विरूद्ध मरीजों को भर्ती करने के बाद आयुष्मान कार्ड से निर्धारित पैकेज से अधिक राशि लेने, ईलाज के दौरान परिजनों से दवाईयों की नगदी खरीदी कराने, पैथॉलॉजी जांच, इम्प्लांट आदि के लिए भी अतिरिक्त नकद राशि लेने की शिकायतें लंबे समय से मिल रहीं थीं। मरीजों के भर्ती होने के बाद ईलाज के लिए नकद राशि लेने की भी शिकायतें सीएमएचओ कार्यालय को मिली थीं। इन शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ कार्यालय ने गहन जांच कराई थी और जांच के दौरान सभी शिकायतें सही पाई गई थी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बोडे ने बताया कि इससे पहले भी गीता देवी मेमोरियल अस्पताल के विरूद्ध मिली शिकायतों पर जिला स्तर के जांच दल ने गहन जांच की थी और शिकायतों के सही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने के लिए प्रतिवेदन राज्य नोडल एजेंसी को भेजा गया था। राज्य नोडल एजेंसी ने भी गीता देवी मेमोरियल अस्पताल द्वारा शिकायतों पर समाधान कारक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने, मरीजों के निःशुल्क ईलाज में लापरवाही बरतने और नियम विरूद्ध मरीजों से नकद राशि लिए जाने के कारण दण्डात्मक कार्रवाई की है। एजेंसी ने अस्पताल पर दो लाख 40 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। राज्य नोडल एजेंसी ने इस अस्पताल को शासन द्वारा संचालित योजनाओं से तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का हुआ अंतिम प्रकाशन

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