मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024
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कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

खनिज साधन विभाग के सचिव ने जारी किए विस्तृत निर्देश

खनिज उड़नदस्ते और अंतर्विभागीय संयुक्त उड़नदस्ते के माध्यम से की जाए कार्रवाई

रायपुर (पब्लिक फोरम)। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के तारतम्य में खनिज साधन विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने इस सम्बंध में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आज मंत्रालय से विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को रोकना जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की प्रशासनिक जिम्मेदारी है। इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में खनिज टास्क फोर्स गठित है। जिसके अंतर्गत खनिज अधिकारी द्वारा खनिज उड़नदस्ता एवं अंतर्विभागीय संयुक्त उड़नदस्ता का गठन किया गया है। इनके माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जाती है।

खनिज सचिव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ-साथ साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में भी इसकी लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि निर्देशों का समुचित पालन नहीं होने पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाए।

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